रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी को कोर्ट से राहत नहीं, SC-ST एक्ट मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Oct 19, 2026 - 12:42
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रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी को कोर्ट से राहत नहीं, SC-ST एक्ट मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज
रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी को कोर्ट से राहत नहीं, SC-ST एक्ट मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

देहरादून: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के बीच चल रहा विवाद लगातार सुर्खियों में है। इस मामले में अब देहरादून की विशेष एससी-एसटी अदालत का अहम फैसला सामने आया है। अदालत ने गिरधारी लाल साहू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे उन्हें फिलहाल गिरफ्तारी से पहले जमानत की राहत नहीं मिल पाई है।

SC-ST एक्ट के तहत अपराध बनने की आशंका

अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले में एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध बनता हुआ पाया। इसी आधार पर अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

सुनवाई में बचाव पक्ष ने कहा कि दोनों की शादी को लगभग 22 साल हो चुके हैं और उनके बीच का विवाद पारिवारिक तथा आर्थिक मामलों से जुड़ा है। बचाव पक्ष ने कथित जातिसूचक टिप्पणी को निजी स्थान पर किए जाने का तर्क भी रखा।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि कथित टिप्पणी मंत्री के सरकारी आवास पर कर्मचारियों की मौजूदगी में की गई थी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी निजी परिसर में भी अन्य लोगों की मौजूदगी में कथित अपमान होने पर परिस्थितियों के अनुसार 'पब्लिक व्यू' का पहलू लागू हो सकता है। अदालत ने मामले के तथ्यों और कानून में निर्धारित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए याचिका खारिज कर दी।

रेखा आर्या की शिकायत पर दर्ज हुआ केस

इस मामले में रेखा आर्या की शिकायत के आधार पर देहरादून के कैंट थाने में उनके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र, उत्पीड़न और एससी-एसटी एक्ट से संबंधित आरोप शामिल हैं।

रेखा आर्या ने गिरधारी लाल साहू पर मारपीट, दूसरी शादी छिपाने और जान से मारने की साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इन आरोपों की जांच अभी जारी है और मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

कथित ऑडियो पर भी छिड़ा विवाद

मामले ने उस वक्त और तूल पकड़ लिया, जब रेखा आर्या ने सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो साझा किया। इसके बाद गिरधारी लाल साहू ने ऑडियो को AI से तैयार किया गया बताते हुए आरोपों को खारिज किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की।

गिरधारी लाल साहू ने रेखा आर्या पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनकी संपत्ति की जांच की मांग की है। दूसरी तरफ, मामले की पड़ताल कर रही विशेष जांच टीम (SIT) मंत्री के बयान दर्ज कर संबंधित दस्तावेज जुटा चुकी है।

जांच पर टिकी निगाहें

रेखा आर्या और उनके पति के बीच आरोप-प्रत्यारोप का यह मामला अब कानूनी के साथ राजनीतिक चर्चा का विषय भी बन गया है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद जांच की अगली कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।

फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में जांच से सामने आने वाली जानकारी इस विवाद में अहम साबित हो सकती है।

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