14 जुलाई तक पूरा करें यह जरूरी काम, नहीं तो वोटर लिस्ट से कट सकता है आपका नाम

Jun 15, 2026 - 16:00
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14 जुलाई तक पूरा करें यह जरूरी काम, नहीं तो वोटर लिस्ट से कट सकता है आपका नाम

अमरावती (आंध्र प्रदेश): राज्य में सोमवार से मतदाता सूची में सुधार के लिए घर-घर जाकर सर्वे शुरू हो गया. बूथ स्तर के अधिकारी (BLOs) 14 जुलाई तक हर घर का दौरा करेंगे. प्रत्येक मतदाता को दो फॉर्म दिए जाएंगे. इन फॉर्म में मतदाता का नाम, वोटर आईडी कार्ड नंबर, पता और उनकी फोटो पहले से ही छपी होगी. मतदाताओं को बाकी बची हुई जानकारी भरनी होगी, जिसमें BLO उनकी मदद करेंगे. बाद में BLO इन भरे हुए फॉर्म को वापस लेने आएंगे.

इस एक महीने के अभियान के दौरान, BLO हर घर में तीन बार जाएंगे. पहली बार फॉर्म देने, और उसके बाद भरे हुए फॉर्म वापस लेने के लिए. भारत चुनाव आयोग (ECI) ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कुल 4.16 करोड़ फॉर्म छापे गए हैं. चुनाव आयोग से ट्रेनिंग ले चुके कुल 46,397 BLO इस काम में हिस्सा लेंगे.

64.6% मैपिंग का काम पूरा

मैपिंग प्रक्रिया के तहत मौजूदा वोटर लिस्ट का मिलान 2002 की वोटर लिस्ट से किया जा रहा है, जिसे आधार माना गया है. वर्तमान में राज्य में 4,16,18,359 मतदाता हैं. इनमें से 2,68,86,239 (64.6%) मतदाताओं का मिलान 2002 की वोटर लिस्ट से हो चुका है. अभी 1,47,32,120 मतदाताओं की मैपिंग होना बाकी है.

जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है, उन्हें केवल अपना फॉर्म जमा करना होगा और उसमें 2002 की लिस्ट के अनुसार अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी देनी होगी. इसके लिए किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं है. राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंट (BLAs) बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs) को अधिकतम 50 सत्यापित फॉर्म सौंप सकते हैं.

अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में है, तो वह जानकारी फॉर्म में भरनी होगी. यदि आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है, तो आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य या रिश्तेदार (जैसे माता-पिता, पति/पत्नी या अन्य) की जानकारी देनी होगी जिनका नाम उस लिस्ट में दर्ज है.

इसके अलावा, आपको जन्मतिथि, आधार, मोबाइल नंबर, पिता/अभिभावक, माता और पति/पत्नी का नाम और उनके वोटर आईडी (EPIC) नंबर (यदि उपलब्ध हों) भरने होंगे. साथ ही नई रंगीन फोटो लगाकर फॉर्म BLO को सौंपना होगा. BLO दो फॉर्म में से एक पर हस्ताक्षर करके मतदाता को रसीद के रूप में वापस दे देंगे. इस रसीद को सुरक्षित रखना ज़रूरी है.

14 जुलाई तक वापस करना जरूरी

मतदाताओं को भरे हुए फॉर्म 14 जुलाई तक BLO के पास जमा करने होंगे. जो लोग ये फॉर्म वापस नहीं करेंगे, उनके नाम 21 जुलाई को जारी होने वाली शुरुआती (ड्राफ्ट) लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे.

फॉर्म जमा न करने वाले मतदाताओं के बारे में BLO जमीनी स्तर पर जांच करेंगे. इस जांच में जो भी कारण सामने आएंगे, उन्हें संबंधित पोलिंग बूथ के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा. बिना पूरी जांच और बिना नोटिस देकर पक्ष रखने का मौका दिए किसी भी मतदाता का नाम लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा. यदि कोई निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) के फैसले से असहमत है, तो वह 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट या 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास अपील कर सकता है.

2002 और वर्तमान की पोलिंग बूथ वार वोटर लिस्ट 'CEO Andhra' की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. इसके अलावा ये लिस्ट BLO और राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों के पास भी मिल जाएंगी. जो मतदाता अभी कहीं और रह रहे हैं, उनका फॉर्म उनके घर के मुखिया या परिवार के अन्य सदस्यों को दिया जाएगा. वे उस मतदाता की जानकारी भरकर उनकी जगह हस्ताक्षर कर सकते हैं और फॉर्म BLO को सौंप सकते हैं.

सर्वे के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

घर-घर जाकर किए जाने वाले सर्वे के पूरा होने के बाद, 21 जुलाई को शुरुआती (ड्राफ्ट) वोटर लिस्ट जारी की जाएगी. इस तारीख से लेकर 20 अगस्त तक दावों और आपत्तियों से जुड़े आवेदन जमा किए जा सकते हैं. नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6, पता बदलने के लिए फॉर्म 8, और मृत या अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का उपयोग करके आवेदन करना होगा.

इन आवेदनों की जांच 18 सितंबर तक की जाएगी. पात्र नामों को अंतिम लिस्ट में शामिल किया जाएगा, जबकि अपात्र नामों को हटा दिया जाएगा. अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन 22 सितंबर को किया जाएगा.

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